मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना | Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2022

Spread the love

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2022 का संक्षिप्त विवरण

पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 जैसी घातक वैश्विक महामारी ने विश्व के लगभग सभी देशों को प्रभावित किया है। इस वैश्विक महामारी के कारण लोगों ने अपने सगे-संबंधियों व प्रियजनों को खोया है। इस वैश्विक महामारी का रौद्र रूप तब देखने को मिला जब छोटे-छोटे बच्चों ने अपने मां-बाप को खो दिया! अपने सर से माँ-बाप का साया उठ जाने का दर्द इन बच्चों के अलावा शायद ही कोई समझ सके! माता-पिता के कोविड-19 का शिकार होने के कारण अब यह बच्चे भावनात्मक चुनौतियों के साथ-साथ वित्तीय परेशानियों से भी जूझ रहे हैं जिसके कारण उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माने तो इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगभग 3,621 बच्चों के माता-पिता दोनों की मौत हो गई है और 26,000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं इनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है।

इस विकट परिस्थिति में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के ऐसे सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री वात्सल्या योजना’ है। अपने इस लेख के माध्यम से हम उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस सुंदर योजना का लाभ प्रदेश के सभी जरूरतमंद बच्चों को मिल सके उसके लिए इस लेख को पूरा पढ़ें व जानकारी को आगे शेयर करें।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana का शुभारंभ कब हुआ?

  • मुख्यमंत्री वात्सल्या योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में 22 मई, 2021 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा किया गया। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए इस योजना की घोषणा की गई।
  • 9 जून, 2021 को कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट मंजूरी के बाद उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 जून 2021 को इस योजना का शासनादेश जारी किया जा चुका है।
  • Mukhyamantri Vatsalya Yojana को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा जिसमें मार्च 2020 के बाद कोरोना वायरस संक्रमण एवं अन्य बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक की योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana का उद्देश्य

Mukhyamantri Vatsalya Yojana
  • उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई Mukhyamantri Vatsalya Yojana का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाना है।
  • मुख्यमंत्री वात्सल्या योजना का उद्देश्य 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता-पिता, संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों का संरक्षण करना है।
  • इस योजना का उद्देश्य अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के भरण-पोषण व आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ इन बच्चों की उचित शिक्षा का ध्यान रखना भी है। मुख्यमंत्री वात्सल्या योजना के तहत इस बात का पूरा ध्यान रखा जाऐगा कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।
  • उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 की जाँच कराने से पहले ही हो गई थी। अतः कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों से माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana के क्या होंगे लाभ?

Mukhyamantri Vatsalya Yojana

उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए Mukhyamantri Vatsalya Yojana अत्यंत लाभकारी योजना है। इस योजना से प्रदेश के हर उस बच्चे को लाभ मिलेगा जिसने इस वैश्विक महामारी में अपने मां-बाप को खोया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के क्या लाभ होंगे आइए जानते हैं।

  • उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता व संरक्षक को खो चुके बच्चों को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक प्रदान की जाएगी। जिससे बच्चों के भरण-पोषण का संकट पैदा ना होकर उनको दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी व बच्चे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
  • कोविड-19 महामारी के अलावा अन्य बीमारी के कारण अपने मां-बाप को खो चुके बच्चों को भी इस मुख्यमंत्री वास्तव में योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार इन सभी बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नौकरियों में 5% का कोटा भी दिया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जिनकी देखभाल करने हेतु कोई नहीं है अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है ऐसे बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि हेतु बाल-कल्याण समिति द्वारा उसे देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद श्रेणी का बच्चा घोषित कर प्रदेश में संचालित शासकीय/पंजीकृत बाल देख-रेख संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों की पैतृक संपत्ति की सुरक्षा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से की जाऐगी। नोडल अधिकारी द्वारा लाभार्थी के समस्त पैतृक संपत्ति का विवरण संरक्षित रखा जाऐगा व मासिक एवं वार्षिक समीक्षा करते हुए संपत्ति की सुरक्षा का सतत अनुश्रवण किया जाऐगा।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए क्या है पात्रता?

  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चा/आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • यदि आवेदक के माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से हुई है तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • यदि 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 एवं अन्य बीमारियों से आवेदक के माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा दूसरे का पूर्व में देहांत हो गया हो तो भी वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • यदि 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 एवं अन्य बीमारियों से आवेदक के परिवार के कमाऊ सदस्य माता अथवा पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • बच्चे के माता पिता के मृत्यु पूर्व में हो चुकी है व उसके संरक्षक की 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 एवं अन्य बीमारियों से मृत्यु हो तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • उम्मीदवार का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

Mukhyamantri Vatsalya Yojana

उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है –

  • कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता हेतु एक आवेदन पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • राशन कार्ड
  • स्थाई निवास
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए कैसे करें आवेदन

Mukhyamantri Vatsalya Yojana

मुख्यमंत्री वात्सल्या योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन एंव ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से प्रारंभ की गई है। आर्थिक सहायता हेतु आवेदक द्वारा संलग्न किए गए समस्त आवेदन प्रारूप एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्राप्त किए जा रहे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए आवेदन करने हेतु उत्तराखंड सरकार की वुमन एंपावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है।

सबसे पहले वेबसाइट पर जाएँ।

  • उसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिसेंट अपडेट्स पर क्लिक करें।
  • उसके बाद “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” पर क्लिक करें।
  • उसके बाद “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन फॉर्म ध्यान पूर्वक सही-सही भर लेना है।
  • आवेदन फॉर्म को भरने के पश्चात मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है
  • इसके बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आपका आवेदन पूर्ण हो चुका है

Mukhyamantri Vatsalya Yojana से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

Mukhyamantri Vatsalya Yojana

FAQ

[WPSM_AC id=1354]

Follow Us

संदर्भ | Reference
https://wecd.uk.gov.in/

Leave a Comment